योजनाएं
समितियों के गोदाम निर्माण एवं मरम्मत हेतु ऋण:-
1. बैंक द्वारा स्वयं की निधि से समिति के क्षतिग्रस्त गोदाम की मरम्मत अथवा अपूर्ण गोदाम की पूर्णता हेतु बैंक के तकनीकी कक्ष के यंत्री द्वारा तैयार किये गये लागत- मूल्य के आधार पर म0का0 9 वर्षीय ऋण स्वीकृत किया जा सकेगा।
2. भवन की सुरक्षा हेतु संस्था के हित मे कालातीत तथा हानि पर चल रही समितियों को भी गोदाम मरम्मत/अपूर्ण गोदाम को पूर्ण करने हेतु स्टीमेट के अनुसार राशि रू. 1.00 लाख रुपए तक 9 वर्षीय म0का0 ऋण स्वीकृत किया जा सकेगा।