योजनाएं
जे.सी.बी. क्रय हेतु ऋण:-
ऋण सहकारी समितियों के माध्यम से दिया जावेगा।
आवेदक के पास स्वयं का या संयुक्त परिवार पति, पत्नि व नाबालिग बच्चों के नाम पर 20 एकड सिंचित दो फसली या 40 एकड़ असिचित कृषि योग्य भूमि होना चाहिए।
ऋण के रूप मे प्राप्त कोटेशन का 80 प्रतिशत या 20 लाख रू. जो भी कम हो स्वीकृत किया जावेगा।
बैक समिति पर 11.50 प्रतिशत व समिति सदस्य का 12.50 प्रतिशत ब्याज प्रभारित करेंगी।
ऋण की अवधि अधिकतम 5 वर्ष की होगी।
ऋण की अदायगी मासिक 60 समान किश्तों (ब्याज सहित) में करना होगा ।
हितग्राही को स्वीकृत ऋण का 5 प्रतिशत समिति का अंश क्रय करना अनिवार्य होगा।
बैंक/समिति में नियम लागु व शर्ते हितग्राही को मान्य होगी।
कृषक को ऋण के किश्त अनुसार अग्रिम चेक प्रस्तुत करना होगा ।