योजनाएं
दीर्घकालीन ऋण( नौ एवं अधिक वर्षो के लिए)
समिति एव बैक द्वारा निम्न मदो में दीर्घावधि ऋण दिया जावेगा। दीर्घावधि ऋण का यूनिट कास्ट अपेक्स बैंक एवं नाबार्ड के निर्देशानुसार होगा| ऋण राशि एवं अदायगी की अवधि निम्नानुसार होगीः-
विवरण | ऋण की अधिकतम सीमा | ऋण की अवधि |
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नलकूप एव सबमर्सिबल पम्प | कोटेशन का 90 प्रतिशत अधिकतम या 1.00 लाख रुपए | 9 वर्ष |
टैक्टर ऋण | कोटेशन का 90 प्रतिशत अधिकतम या 8 .00 लाख रुपए | 9 वर्ष |
हार्वेस्टर | कोटेशन का 90 प्रतिशत अधिकतम या 15 लाख रुपए | 9 वर्ष |
जे.सी.बी. | कोटेशन का 80 प्रतिशत अधिकतम या 20.00 लाख रुपए | 9 वर्ष |
सबमर्सिबल पम्प | कोटेशन का 90 प्रतिशत अधिकतम या 38800.00 रुपए से 42500.00 रुपए तक | 9 वर्ष |
मोनो ब्लाक विद्युत पम्प | कोटेशन का 90 प्रतिशत अधिकतम या 15800.00 रुपए से 41200.00 रुपए तक | 9 वर्ष |
बोरवेल खनन हेतु ऋण:-
1. बोरवेल/पंप हेतु कृषक के पास कम से कम 2.25 एकड़ कृषि भूमि होना आवश्यक है, किंतु कृषक स्वयं के साधनों से बोरवेल कराने के पश्चात सबमर्सिबल पंप हेतु ऋण की मंशा करतें हैं तो ऐसे प्रकरणों पर 2.25 एकड़ भूमि का बंधन शिथिल कर 1.25 एकड़ जमीन अनिवार्य किया गया है।
2. ट्यूबवेल खनन के पूर्व भू-जल वेत्ता से उपलब्धता का प्रमाण पत्र अनिवार्य होगा।
3. अनुदान कृषि विभाग के नियम एवं अनुशंसा के आधार पर निर्धारित होंगें।
समिति / शाखा के द्वारा ट्रैक्टर / ट्राली हेतु ऋण प्रदाय करने के नियमः-
1. आवेदक को समिति का सदस्य होना अनिवार्य है।
2. आवेदक के पास स्वयं की न्यूनतम कृषि भूमि निम्नानुसार तीन स्थितियों मे कोई एक होना चाहिए:-
- (अ) 6 एकड भूमि - 12 माह सिचित (दो फसली)
- (ब) 9 एकड़ भूमि - एक फसली अथवा
- (स) 18 एकड़ भूमि - असिंचित
- पटटा, बटाई अथवा रेग पर ली गई जमीन पर ऋण स्वीकृत नहीं होगा।
हार्वेस्टर क्रय हेतु ऋण:-
हार्वेस्टर क्रय के लिए ऋण स्वीकृति हेतु नियम एवं शर्तें निम्नानुसार होगी:-
1. समिति के माध्यम से ही ऋण दिया जावेगा।
2.आवेदक का स्वयं की कृषि योग्य भूमि 10 एकड़ सि ंचित, दो फसली अथवा 20 एकड़ असिंचित होना चाहिए।
3. ऋण के साथ मे प्रस्तुत कोटेशन का 75 प्रतिशत राशि स्वीकृत की जावेगी।
4. कोटेशन का 90 प्रतिशत अधिकतम ऋण सीमा राशि रू. 15.00 लाख रू. होगी।.
5. ब्याज दर समिति से 11.50 प्रतिशत एवं समिति द्वारा हितग्राही से 12.50 प्रतिशत त्रिमाही ब्याज की गणना की जावेगी। .
6. अंश राशि स्वीकृत ऋण का 5 प्रतिशत लिया जावेगा।
7. ऋण की समयावधि 9 वर्ष की होगी।
8. कृषक को ऋण के किश्त अनुसार अग्रिम चेक प्रस्तुत करना होगा ।
ड्रिप इरीगेशन हेतु ऋण
फसल क नाम | दूरी | 0.4 हेक्टे | 1.0 हेक्टे | 2.0 हेक्टे | 3.0 हेक्टे | 4.0 हेक्टे | 5.0 हेक्टे |
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आम | 10मी *10मी | 11,900 | 11,900 | 17,900 | 30,300 | 38,700 | 54,600 |
आम (हाईडन्सिटी) | 6 मी * 6मी | 13,300 | 13,300 | 26,100 | 44,300 | 56,400 | 80,700 |
अमरूद | 6 मी * 6मी | 13,300 | 13,300 | 25,300 | 38,300 | 55,300 | 49,300 |
नींबू | 6 मी * 6मी | 13,300 | 13,300 | 20,800 | 37,400 | 49,300 | 74,700 |
स्प्रिंकलर हेतु ऋण
माडल | व्यास एवं लम्बाई | नोजल की संख्या | मूल्य |
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1.0 हेक्टे | ब्यास 50 मि.मी. एवं लम्बाई 156 मी | 7 | 17,100 रुपए |
2.0 हेक्ट | ब्यास 63 मि.मी. एवं लम्बाई 234 मी | 5 | 28,000 रुपए |
3.0 हेक्ट | ब्यास 75 मि.मी. एवं लम्बाई 264 मी | 11 | 48,697 रुपए |
4.0 हेक्ट | ब्यास 50 मि.मी. एवं लम्बाई 300 मी | 14 | 61,415 रुपए |