योजनाएं
कर्मचारियों को ओवरड्राफ्ट (अधिविकर्ष) की सुविधा :-
बैंक कर्मचारियों को करेन्ट एकाउन्ट में स्वीकृत की जाने वाली ओवरड्राफ्ट (अधिविकर्ष) के संबंध मे नियम एवं शर्तं निम्नानुसार होगी:-
बैंक द्वारा शासकीय, अर्धशासकीय/कारपोरेशन के कर्मचारियों अथवा बैंक के कर्मचारियों को जिनके बैंक में चालू अमानत खाते हैं, को अधिविकर्ष (ओवर ड्राफ्ट) स्वीकृत किया जा सकेगा।
इस हेतु निम्न शर्तें बंधनकारी रहेंगी:-
शासकीय कर्मचारी अपने बिलों का भुगतान बैंक के माध्यम से लेना स्वीकार करें एवं उनके वितरण अधिकारी (डिस्बर्सिग आफीसर) उनके वेतन बैंक के माध्यम से देना स्वीकार करें।
ओव्हर ड्राफ्ट लेने वाले को सेवा मे स्थायी कर्मचारी की जमानत देनी होगी।
ऐसे वेतनभोगियों को अपने वेतन संबंधी प्रमाण पत्र बैंक को प्रदत्त करना होगा।
नियोक्ता को यह गारंटी देनी होगी कि जब तक बैंक द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं कर दिया जाता तब तक ऋणी कर्मचारी का वेतन अनिवार्यतः बैंक की शाखा मे जमा करेंगे एवं उसे अन्य बैंक में स्थानान्तरित नहीं करेंगे।
ऐसे वैतनिक कर्मचारी जिन्हे सेवानिवृत्ति हेतु दो वर्ष से कम शेष होगा उन्हे यह सुविधा प्रदान नहीं की जावेगी, किन्तु बैंक कर्मचारियो पर यह शर्तं लागु नही होगी।