योजनाएं
भू-खण्ड क्रय हेतु ऋण-
कर्मचारी जिसकी सेवा अवधि 8 वर्ष से अधिक हो तो रूपये 10.00 लाख रुपए या भू-खण्ड की लागत का 80 प्रतिशत या 80 माह का वेतन, इनमे से जो भी कम हो, को आवास निर्माण के लिए भू-खण्ड क्रय हेतु ऋण प्राप्त करने की पात्रता होगी।
गृह निर्माण अग्रिम की गणना कर्मचारी द्वारा वास्तविक भू-खण्ड क्रय अग्रिम की राशि जो उसके द्वारा पूर्व मे जमा की गई है, कम करके की जावेगी।