योजनाएं
सहकारी स्वरोजगार क्रेडिट कार्ड योजना:-
सहकारी समितियों के भूमिधारी सदस्य जो छोटे ग्रामीण दस्तकार, बुनकर छोटे व्यवसाय के रूप में सेवा क्षेत्र से जुड़े स्वयं के रोजगार करते हैं उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु सहकारी स्वरोजगार क्रेडिट कार्ड योजना लागू की गई है।
नियम एवं शर्तें :-
● सहकारी स्वरोजगार क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गतण समिति के सदस्यों को ऋण दिया जाएगा। कृषक सदस्य के पास स्वयं के नाम से न्यूनतम 0.50 एकड़ कृषि भूमि होना आवश्यक है।
● कृषक सदस्यों को मध्यकालीन अकृषि ऋण, नगद साख ऋण या दोनों ऋण स्वीकृत किया जाएगा।
● ऋण की अधिकतम सीमा 50000 (अक्षरी पचास हजार) रु. होगी।
● मध्यकालीन ऋण 5 वर्ष के लिए एवं नगद साख ऋण 1 वर्ष के लिए स्वीकृत किया जावेगा
● हितग्राही को निर्धारित प्रारूप में आवेदन करना होगा। आवेदन के साथ कृषि भूमि का पोंचशाला, बी-1 एवं पटवारी फार्म - सी का नकल प्रस्तुत करना होगा।
● योजनान्तर्गत हितग्राही से 10% मार्जिन लिया जाना है। जिन हितग्राहियों के पास व्यापार की सामग्री ऋण राशि के 10% के बराबर होने पर उनसे मार्जिन लेना अनिवार्य नहीं है।
● नगद साख सीमा ऋण का प्रतिवर्ष नवनीकरण किया जाना आवश्यक है। नवनीकरण के लिए ऋण की जमा की गई राशि एवं मध्यकालीन ऋण के किश्त को ध्यान में रखा जाएगा। नियमित खातों का ही नवनीकरण किया जाएगा।
● हितग्राही का चयन समिति/बैंक के द्वारा किया जाएगा। हितग्राही का चयन करते समय परिवार के सदस्यों का श्रम, शुद्ध लाभ एवं भुगतान क्षमता को ध्यान में रखना होगा।
● इस योजना के अन्तर्गत चयनित हितग्राही का बैंक में बचत खाता होना अनिवार्य है।
● ऋण स्वीकृति के पश्चात बैंक स्तर पर मध्यकालीन डी. एम.आर. खाता एवं कैश डी. एम.आर. खाता खोलना होगा जो कि समिति के स्वरोजगार क्रेडिट कार्ड ऋण खाता से लिंक करना आवश्यक होगा।
● हितग्राही को डेबिट कम क्रेडिट कार्ड (रुपे केसीसी ) कार्ड जारी किया जाएगा।
●समिति के द्वारा नियमानुसार हितग्राही से इक्विटेबल मॉर्टगेज लिया जाएगा।
● हितग्राही द्वारा लेनदेन (जमा/नामे)बैंक में खोले गए डी. एम.आर खातों के माध्यम से ही किया जावेगा। समिति स्तर पर कोई नगद लेनदेन नहीं होगा।
●स्वरोजगार डेबिट कार्ड योजना में हितग्राही से किसी प्रकार का प्रोसेसिंग फीस नहीं ली जावेगी।
● हितग्राही को PMJJY/PMSBY योजना में बीमा लेना अनिवार्य होगा। प्रीमियम की राशि ऋण खाते/बचत खाते से नामे करने के संबंध में सहमति लेना अनिवार्य है।
● इस योजना में शासन से किसी भी प्रकार की अनुदान की पात्रता नहीं होगी।
● बैंक द्वारा समिति से 9% एवं समिति द्वारा हितग्राही से अधिकतम 10% ब्याज प्रभरित किया जावेगा। कालातित होने पर 1% अतिरिक्त दंड ब्याज प्रभारित किया जावेगा।