योजनाएं
पशुपालन करने वाले हितग्राही को अल्पकालीन के.सी.सी ऋण:-
उद्देश्य :- पशुपालन व्यवसाय किसानों तक पहुंचाने हेतु उनके कार्यशील पूंजी की आवश्यकता को पूरा करने के लिए केसीसी ऋण सुविधा प्रदान किया जाता है |
इसके अंतर्गत 2 लाख रुपये तक ऋण पर ब्याज दर 1 प्रतिशत तथा 2 लाख से 3 लाख ऋण पर ब्याज दर 3 प्रतिशत होगा
पात्रताः- किसान क्रेडिट कार्ड के अधीन पशुपालन के लिए लाभार्थियों के मानदण्ड निम्नानुसार होंगे:-
पशुपालन हेतु किसान और डेयरी किसान या व्यक्तिगत या संयुक्त उधारकर्ता, सयुक्त देयता समूह या स्व-सहायता समूह जिसमे काश्तकार शामिल है जिनके पास स्वयं के/किराये पर/पट्टे पर शेड हो पात्र होंगे ।
मत्स्यपालन करने वाले हितग्राही को अल्पकालीन के.सी.सी ऋण:-
मत्स्यपालन हेतु मछुवारे, मछली पकडने वाले किसान (व्यक्तिगत/समूह/साझेदार/ बटाईदार/काश्तकार ) स्वयं सहायता समूह, संयुक्त देयता समूह एवं महिला समूह शामिल है जिनके पास स्वयं/पट्टे का तालाब, टैंक, खुले जल निकाय मे मछली पालन करते हो और उनकी पास आवश्यक लीज हो |
इसके अंतर्गत 1 लाख रुपये तक ऋण पर ब्याज दर 1 प्रतिशत तथा 2 लाख से 3 लाख ऋण पर ब्याज दर 3 प्रतिशत होगा