योजनाएं
आवास गृह मरम्मत / अतिरिक्त निर्माण हेतु ऋण :-
इस ऋण हेतु बैंक के स्थायी कर्मचारी जिसकी सेवा अवधि 5 वर्ष से अधिक शेष हो उन्हें ही अधिकतम 10.00 लाख रुपए ऋण की पात्रता होगी।
ऋण उसी आवास गृह के लिये दिया जावेगा जिसके निर्माण हेतु इस बैंक के द्वारा पूर्व में ऋण स्वीकृत किया गया हो, जिन कर्मचारियों के द्वारा अन्य संस्था से आवास ऋण लिया गया हो, उसका सम्पूर्ण ऋण अदायगी होने का प्रमाण पत्र तथा भवन संबंधी कागजात प्रस्तुत करने पर ही ऋण स्वीकृत किया जा सकेगा।
गृह मरम्मत/सुधार हेतु प्रथम किश्त की कटौती ऋण वितरण के 3 माह पश्चात् देय वेतन से की जावेगी।
अतिरिक्त निर्माण हेतु प्रथम किश्त की कटौती ऋण वितरण के 6 माह पश्चात् देय वेतन से की जावेगी।
