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उच्च शिक्षा हेतु ऋण नियम:-


ऋण का उद्देश्य:- जिले के ग्रामीण/शहरी क्षेत्रों में निवास कर रहे प्रतिभाशाली छात्र/छात्राओं को महाविद्यालयों के व्यवसायिक पाठ्यक्रमों में दाखिल होने हेतु प्रोत्साहित करना जिसके तहत निम्न कार्यों हेतु ऋण दिया जाएगा।

अ. शैक्षणिक शुल्क , हॉस्टल शुल्क एवं फीस आदि।

ब. पुस्तकें एवं उपकरण खरीदी हेतु।

2. ऋण हेतु पात्रता:- योजनान्तर्गत छात्र/ छात्राओं को व्यवसायिक पाठ्यक्रम तथा इंजीनियरिंग, चिकित्सा, मैनेजमेंट एवं अन्य तकनीकी डिग्री/ मास्टर पाठ्यक्रम में प्रवेश का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही ऋण की पात्रता होगी अथवा जिनका ऐसे पाठ्यक्रमों हेतु निर्धारित परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात ही चयन हुआ हो और उनके द्वारा अर्हताएं प्राप्त की गई हो:-

  • 1. सामान्य वर्ग - कम से कम प्रथम श्रेणी
  • 2. अन्य पिछड़ा वर्ग - कम से कम द्वितीय श्रेणी
  • 3. अनुसूचित जाति / जनजाति - पास मार्क

3. ऋण की सीमा:- ऋण की सीमा न्यूनतम 5.00 लाख से 7.00 लाख रुपए अधिकतम तक रहेगी

4. ऋण की अवधि :-

  • 1. योजनान्तर्गत ऋण अधिकतम 5 वर्ष की अवधि के लिए दिया जावेगा। शाखा प्रबंधक उपयुक्त स्थिति में ऋण अवधि 3 वर्ष तक घटाने हेतु स्वतंत्र होंगे।
  • 1. 2. प्रथम किश्त छात्र के दाखिले के पश्चात 3 माह की अवधि के पश्चात देय होगी।
  • 3. ऋण भुगतान में चूक होने पर निर्धारित ब्याज दर 2 प्रतिशत अधिक वार्षिक दर से दण्ड ब्याज देय होगा ।